हाईकोर्ट ने पूछा क्या चैंथला में किसी और ने भी किए हैं अवैध कब्जे
शिमला| हाईकोर्ट ने चैंथला गांव में बड़े पैमाने पर वन कटान के बाद सेब के बगीचे तैयार करने और मकान बनाने के मामले में नायब तहसीलदार कोटखाई को निजी शपथपत्र दायर करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने नायब तहसीलदार से पूछा है कि क्या इस मामले में बनाए गए प्रतिवादियों के अलावा किसी और ने भी वन भूमि पर कब्जे किए हैं। अगर अवैध कब्जे किए गए हैं तो कितनी भूमि पर कब्जाधारकों ने बगीचे तैयार कर रखे हैं। कोर्ट ने नायब तहसीलदार को निजी शपथ पत्र दायर करने के लिए दो हफ्ते का समय दिया है। हाईकोर्ट ने मामले में चैंथला निवासी प्रताप चौहान, राजपाल चौहान, राजेश, मस्तराम, सुनील कुमार, राजिंद्र सिंह, संजय, राजकुमार, संदीप कुमार, विक्रांत, जगदीश चंद, नरैण चौहान, देविंद्र चौहान, धर्मपाल, लीला चौहान, कपिल, राजेंद्र, संजीव, रामलाल, नरिंद्र धनैक, प्रकाश, रामप्यारी, हरि प्रकाश, श्याम लाल, हंसराज, सोहन लाल, बलबीर धनैक, हरिदयाल, ईशान, रामलाल धनैक, लायक राम, राजेश, मस्तराम, रोशन लाल, जोगिंद्र, मदन गोपाल व वीरेंद्र को भी शपथपत्र के माध्यम से बताने को कहा है कि क्या उन्होंने किसी भी तरह की सरकारी भूमि पर अवैध रूप से कब्जा किया है। मामले में अगली सुनवाई 2 मई को निर्धारित की गई है।