सौतेली बेटी से दुराचार के आरोपी को 12 साल की कैद
शिमला | सौतेली नाबालिग बेटी से दुराचार करने के मामले में आरोप साबित होने पर अदालत ने आरोपी बलविंद्र पाल निवासी पंडयार, होशियारपुर को पॉक्सो अधिनियम के तहत 12 साल के कठोर कारावास और 25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने पर उसे दो साल के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है। यह सजा स्पेशल जज एसएल शर्मा ने सुनाई। इसी मामले में पीड़िता को जान से मारने की धमकी देने के मामले में पांच साल के कठोर कारावास और 5 हजार जुर्माने की सजा सुनाई गई। जुर्माना न भरने पर एक साल के अतिरिक्त कारावास की सजा होगी। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेगी। अदालत ने सरकार को भी आदेश दिए कि पीड़िता को तीन लाख बतौर मुआवजे के रूप में प्रदान करें। लोक अभियोजक रीना चौहान ने यह जानकारी दी।