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अफसरों के नाम बताने को प्रधान सचिव ने मांगे दो हफ्ते

3 वर्ष पहले
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शिमला | शिमला-कालका एनएच पर हुए अवैध अतिक्रमणों के मामले को लेकर चल रही जनहित याचिका पर सुनवाई दो सप्ताह के लिए टल गई।

पिछली सुनवाई में कोर्ट ने टाउन एंड कंट्री विभाग के प्रधान सचिव को आदेश दिए थे कि शिमला कालका हाईवे पर 2015-16 में बने सभी तरह के निर्माणों से ताल्लुक रखने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों के नाम कोर्ट को बताएं। वीरवार को प्रधान सचिव ने अफसरों का नाम बताने के लिए दो सप्ताह के अतिरिक्त समय मांगा, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायाधीश संदीप शर्मा की खंडपीठ ने प्रधान सचिव को हिदायत दी कि यदि 23 मई तक मांगे गए कर्मियों की सूची पेश नहीं की तो वह स्वयं कोर्ट में उपस्थित रहकर इसका कारण बताएं।

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