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मारपीट के तीन आरोपियों को एक वर्ष का कठोर कारावास

3 वर्ष पहले
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तीन आरोपियों पर 500-500 रुपए का जुर्माना भी लगाया

जेएमएफसी न्यायाधीश ने सुनाया फैसला

भास्कर संवाददाता | शिवपुरी

कोलारस जेएमएफसी न्यायालय में न्यायाधीश जितेंद्र कुमार शर्मा ने मारपीट के तीन आरोपियों को एक साल के कठोर कारावास व 500 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। अभियोजन के अनुसार 4 अप्रैल 2014 को फरियादी मोहनलाल अपने खेत से घर बापस आ रहा था तभी आरोपी चंद्रभान प़ुत्र गंगाराम धाकड़, गंगाराम पुत्र बलवंत सिंह धाकड़, अतर वाई, प|ी क्रेश धाकड़ व क्रेश पुत्र गंगाराम धाकड़ निवासीगण बडोखरा ने रास्ता रोककर मारपीट कर दी। जिसके बाद फरियादी की रिपोर्ट पर बदरवास पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर चालान न्यायालय में पेश कर दिया।

सुनवाई के दौरान एक आरोपी की हो गई मौत

सुनवाई के दौरान एक आरोपी क्रेश पुत्र गंगाराम धाकड़ की मौत हो गई। न्यायाधीश ने शेष तीन आरोपियों को एक वर्ष के कठोर कारावास व 500 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। शासन की ओर से पैरवी एडवोकेट वर्षा त्रिपाठी ने की।

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