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फोटोकॉपी नहीं दिखाने होंगे मूल कागज, लोडिंग वाहनों में यात्री बैठाए तो लाइसेंस होगा निरस्त

3 वर्ष पहले
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सुरक्षा और सतर्कता-पुलिस मुख्यालय ने ट्रैफिक विभाग को दिए नए निर्देश किए जारी

भास्कर संवाददाता | शिवपुरी

लोडिंग वाहन में सवारी बैठाने पर चालक का लाइसेंस निरस्त किया जाएगा। चैकिंग के दौरान वाहन चालकों को ओरिजनल कागजात दिखाने होंगे। पुलिस मुख्यालय ने ट्रैफिक विभाग के लिए दो नए निर्देश जारी किए। अब लोडिंग वाहनों में सवारी बैठाने पर ट्रैफिक पुलिस वाहन चालक का लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई करेगी। दूसरा नियम ट्रैफिक पुलिस वाहनों की जांच के दौरान वाहन चालकों के मूल दस्तावेज की जांच करेगी।

हाल ही में पुलिस मुख्यालय ने यह नियम ट्रैफिक थानों को जारी किए हैं। ट्रैफिक पुलिस अब लोडिंग वाहनों में सवारी बैठाने वाले वाहन चालक का लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई करेगी। प्रदेश पुलिस मुख्यालय से मिले निर्देशों के अनुसार सड़क हादसों के बढ़ते ग्राफ में कमी लाने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है।

इसलिए नया नियम

पुलिस मुख्यालय ने देश-प्रदेश में लोडिंग वाहनों में सवारी बैठाकर परिवहन करने वाले वाहनों से हुए गंभीर हादसों के बाद आम यात्रियों की जानमाल की रक्षा के लिए निर्णय लिया। देश में 2020 तक सड़क हादसों में 50 प्रतिशत तक कमी लाने और प्रदेश में हो रहे सड़क हादसों में 2018 में 10 फीसदी कमी लाने के लक्ष्य से ट्रैफिक पुलिस कार्रवाई करेगी।

यह हैं नए नियम

1 जांच के दौरान ऐसे वाहनों पर निगरानी रखेगी,जो लोडिंग वाहन हैं और सवारी बैठाकर परिवहन किया जा रहा है। ऐसा करते पाए जाने पर ट्रैफिक पुलिस ड्राइवर का लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई करेगी।

आदेशों के बाद से नियम के अनुसार कार्रवाई होगी

2 ट्रैफिक पुलिस मूल दस्तावेज की भी जांच करेगी। अभी तक वाहन चालक के मूल दस्तावेजों की फोटो कॉपी की जांच होती थी। नए नियम में मूल दस्तावेजों की जांच होगी।

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