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वनरक्षक पर जानलेवा हमला करने वाले आरोपियों को पांच साल की कैद

3 वर्ष पहले
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जिला न्यायालय के प्रथम अपर एवं जिला सत्र न्यायाधीश डीएल सोनिया ने वनरक्षक पर जानलेवा हमला करने वाले 5 आरोपियों को दोषी मानते हुए इन्हें 5-5 साल का कारावास व 1500-1500 रुपए जुर्माना जमा करने की सजा सुनाई है। मामले में पैरवी शासकीय अभिभाषक गगन भार्गव ने की।

अभियोजन के मुताबिक एक अप्रैल 2016 को सतनवाड़ा के जमुनिया वीट पर पदस्थ वन रक्षक शिखर चंद पुत्र एससी जैन निवासी फॉरेस्ट कॉलोनी पर 5 लोगों पंजाब गुर्जर, गजराज गुर्जर, श्याम गुर्जर पुत्रगण सुनमान गुर्जर, हरविंदर पुत्र निर्मल पंजाबी व रामनिवास पुत्र नारायण आदिवासी निवासी मढेबा गोपालपुर ने उस समय जान लेवा हमला कर दिया था जब वन रक्षक अपनी बीट क्षेत्र में गश्त कर रहे थे।।गोपालपुर पुलिस ने इस मामले में आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर चालान न्यायालय में पेश किया जिस पर से सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने सोमवार को यह फैसला सुनाया।

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