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साले की हत्या करने वाले जीजा और पिता को उम्रकैद

3 वर्ष पहले
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शिवपुरी | तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश बीएस दीक्षित ने बुधवार को हत्या के आरोपी जीजा और उसके पिता को आजीवन कारावास व पांच हजार रूपए जुर्माने की सजा सुनाई है। हत्या की मुख्य वजह प|ी को सुसराल वालों ने पति राकेश के साथ भेजने से मना कर दिया था और उसका रिश्ता दूसरी जगह कर दिया था। इसी बात पर राकेश व उसके पिता ने उसकी हत्या कर दी थी। शासन की ओर से पैरवी शासकीय लोक अभियोजक भगवान दास राठौर ने की। अभियोजन के अनुसार 21 अक्टूबर 2016 की रात दो बजे फरियादी युवक छोटू पुत्र महेश राम खेत पर पानी दे रहा था। तभी आरोपी राकेश व उसका पिता बनवारी वहां आ गए। राकेश ने छोटू पर कुल्हाडी से गर्दन पर प्रहार कर दिया, जिससे उसकी धटनास्थल पर ही मौत हो गई। इसके बाद तेंदुआ पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर चालान न्यायालय में पेश किया। इसमें सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने दोनों आरोपियों को सजा सुनाईदोषी करार देते हुए आजीवन कारावास वे की सजा सुनाई है।

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