हाथ तोड़ने पर दो लोगों को छह-छह महीने की कैद
एक व्यक्ति का हाथ तोड़कर उसके भाई की मारपीट कर घायल करने के प्रकरण में न्यायालय ने फैसला दिया है। जिसमें दो आरोपियों को छह-छह माह की कैद और एक-एक हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है। अभियोजन के अनुसार जेपी कोली के मकान के सामने आरोपी नरेन्द्र एवं लालाराम ने फरियादी प्रेमनारायण की लाठियों से मारपीट कर दी थी। जिसमें फरियादी का हाथ टूट गया था। वहीं फरियादी को बचाने आए उसके भाई आसाराम की भी दोनों आरोपियों ने लाठी व चालू से मारपीट कर दी थी। जिसमें आसाराम को भी चोटें आईं थीं। फरियादी की रिपोर्ट पर पिछोर थाना पुलिस ने भादवि के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना के बाद चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया। मामले में विचारण करते हुए न्यायालय सुमित शर्मा जेएमएफसी पिछोर शिवपुरी ने मंगलवार को निर्णय सुनाते हुए दोनों आरोपियों को 6-6 माह का कठोर कारावास एवं 1-1 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। मामले में शासन की ओर से पैरवी शैलेन्द्र कुमार शर्मा सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी तहसील पिछोर द्वारा की गई।