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दहेज हत्या:पति को पांच साल की सजा

3 वर्ष पहले
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शिवपुरी|जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरबी कुमार ने दहेज हत्या के मामले में सोमवार को आरोपी पति को पांच साल का कारावास एवं पांच हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अभियोजन के अनुसार मृतिका रमा ने 18 सितंबर 2015 को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने आरोपी पति को दोषी करार देते हुए पांच साल का सश्रम कारावास व पांच हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। शासन की ओर से पैरवी शासकीय अभिभाषक वीरेंद्र शर्मा ने की।

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