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रिश्वत मामले में करैरा जनपद उपयंत्री व्यास को 4 साल की सजा

3 वर्ष पहले
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विशेष सत्र न्यायाधीश आरवी कुमार ने सुनाया फैसला

20 अक्टूबर 2015 में लोकायुक्त टीम द्वारा उपयंत्री को 5 हजार की रिश्वत लेते पकड़ा था

भास्कर संवाददाता | शिवपुरी



विशेष सत्र न्यायाधीश आरवी कुमार ने गुरुवार को रिश्वत लेने वाले मामले में उपयंत्री को 4 वर्ष का सश्रम कारावास व 7 हजार रुपए का जुर्माना की सजा सुनाई है शासन की ओर से पैरवी शासकीय अभिभाषक हजारी लाल बैरवा ने की। अभियोजन के अनुसार अक्टूबर 2015 को आवेदक अरविंद दुबे निवासी करैरा ने पुलिस अधीक्षक ग्वालियर लोकायुक्त को आवेदन में बताया कि करैरा जनपद पंचायत के उपयंत्री वीरेंद्र कुमार व्यास ने कुटीर की एमबी जारी करने के एवज में 50 हजार रुपए की मांग की जा रही है। 20 अक्टूबर 2015 में लोकायुक्त टीम द्वारा पिछोर स्थित निवास से वीरेंद्र कुमार व्यास को 5 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा था। जिसके बाद आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर चालान न्यायालय में पेश किया जा सुनवाई के दौरान आरोपी वीरेंद्र कुमार व्यास को दोषी करार देते हुए 4 वर्ष का सश्रम कारावास व 7 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

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