पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

डाउनलोड करें
  • Hindi News
  • National
  • बूंद बूंद पानी का संकट फिर भी धुलाई सेंटर व सड़क निर्माण में हो रही बर्बादी

बूंद-बूंद पानी का संकट फिर भी धुलाई सेंटर व सड़क निर्माण में हो रही बर्बादी

3 वर्ष पहले
  • कॉपी लिंक
शिवपुरी जिले को जल अभाव ग्रस्त जिला घोषित किया है,जिससे कलेक्टर ने यहां 30 जून तक के लिए निजी निर्माण कार्य, नगर पालिका परिषद शिवपुरी के निर्माण कार्य एवं वाहन धुलाई सेंटरों पर वाहनों की धुलाई कार्य 30 जून तक प्रतिबंध लगाया है। यही नहीं निर्माण कार्य और वाहन धोने पर दो साल की सजा लगाने के साथ कार्रवाई की बात भी कही गई। पर प्रशासन अपने निर्णयों पर निगरानी नहीं कर रहा है जिससे शनिवार को भी शहर के कई हिस्सों में धुलाई सेंटर के साथ निर्माण कार्यों पर पानी का अपव्यय करते लोग मिले।

शहर के झांसी तिराहे के पास स्थिति धुलाई सेंटर पर जीप कार के साथ दो पहिए वाहन को धोते धुलाई सेंटर पर लोग देखे गए।खास बात यह है कि इन धुलाई सेंटर वालों को भी पता है कि कलेक्टर तरुण राठी ने वाहनों की धुलाई पर प्रतिबंध लगाया है पर कार्रवाई न होने के चलते इन दुकान दारों के यहां वाहनों की धुलाई जारी है। जिसमें पानी की समस्या से जूझते लोगों की परेशानी बढ़ गई है। यही नहीं शहर के अनेक हिस्सों में पानी से वाहनों को धोने की कार्रवाइयां जारी थी,पर रोकथाम न होने से दो साल सजा का प्रावधान वाला आदेश जारी होने के बाद भी धुलाई सेंटर संचालकों को कार्रवाई का भय नहीं है।

सड़क पर छिड़काव करने में बहा दिया टैंकर का पानी

छत्री रोड पर बन रही सड़क के लिए ठेकेदार ने यहां टैंकर की लेजम से पानी बहाया। कलेक्टर के निर्देश है कि काम कोई भी हो जब तक उसकी अनुमति न हो पानी को व्यर्थ नहीं गंवा सकते पर कलेक्टर के इन निर्देशों को न तो धुलाई सेंटर वाले मान रहे और न ही विभागीय अधिकारी और कर्मचारी इन निर्देशों का पालन कर रहे। क्योंकि ठ केदार के कारिंदे टैंकर से सड़क पर छिड़काव कर रहे है।

कलेक्टर ने यह आदेश किया था जारी

कलेक्टर तरुण राठी ने 14 मई सोमवार को मध्यप्रदेश पेयजल परिरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 3,1 के अंतर्गत पेयजल के अपव्यय को रोकने एवं सुचारू पेयजल व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए नगर पालिका परिषद शिवपुरी क्षेत्रांतर्गत आने वाले निजी निर्माण कार्य, नगर पालिका परिषद शिवपुरी के निर्माण कार्य एवं वाहन धुलाई सेंटरों पर वाहनों की धुलाई कार्य 30 जून तक प्रतिबंधित किया गया है। उल्लंघन किए जाने पर अधिनियम की धारा 9 के तहत 2 वर्ष का कारावास या दो हजार रुपए तक का अर्थदंड लगाने की भी बात कही थी। पर इन निर्देशों का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है।

कार्रवाई करने न नपा आगे आई न प्रशासन

इस अवधि में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व शिवपुरी विशेष परिस्थितियों में नगर पालिका परिषद शिवपुरी क्षेत्रांतर्गत निजी निर्माण कार्योंं एवं नगर पालिका परिषद शिवपुरी के निर्माण कार्यो की अनुमति एवं कार्य की अनुमति देने के लिए अधिकृत किया था। पर कोई कार्रवाई न तो नगरीय प्रशासन ने की और न ही जिला प्रशासन की और से कोई इन स्थानों के मुआयना के लिए आया जिससे यह कार्य धड़ल्ले से जारी है।

रोक लगना चाहिए

हमने तो 5 दिन पहले अखबार में पढ़ा था कि कलेक्टर ने धुलाई सेंटर और निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी है,पर आज ही हमने देखा कि टैंकर से सड़क पर छिड़काव चल रहा है। इस पर रोक लगनी चाहिए। महेंद्र दुबे,समाजसेवी

कलेक्टर ने रोक लगाई है, कार्रवाई भी करेंगे

इस संबंध में एक बार हम साहब से बात कर लें फिर कार्रवाई भी करेंगे। एलके पांडेय,एसडीएम शिवपुरी

खबरें और भी हैं...