महिला सदन में रहने वाली बेटियों के स्वयंवर के लिए मांगे प्रस्ताव
सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग द्वारा जयपुर के सांगानेर स्थित राज्य महिला सदन में रहने वाली हिंदू आवासनियों के पुनर्वास के लिए विवाह प्रस्ताव मांगे गए हैं। महिला सदन की सहायक निदेशक अनिता मुवाल के मुताबिक सदन में रह रही 18 से 22 वर्ष तक की युवतियों का विवाह के माध्यम से पुनर्वास किया जाना है। विवाह के लिए आवेदन करने वाले वर की अधिकतम आयु 28 वर्ष होनी चाहिए। आवेदन के साथ एचआईवी और हेपेटाईटिस-बी का जांच प्रमाण पत्र अनिवार्य से संलग्न करना होगा। आय, स्वास्थ्य, पुलिस, आयु, शैक्षणिक प्रमाण पत्र व चरित्र प्रमाण पत्र लगाना होगा। चरित्र प्रमाण पत्र दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा जारी किया हुआ होना चाहिए। आवेदन 21 मई तक महिला सदन जयपुर को मिल जाने चाहिए। आवेदनों की छंटनी की जाएगी एवं चयनित आवेदकों के साक्षात्कार होंगे। आवेदन पत्र विभाग की वेबसाइट, महिला और संभागीय नारी निकेतन से प्राप्त कर सकते हैं।