ऑनलाइन टीपी से ही हो पाएगा खनन सामग्री का परिवहन
सीकर | जिले में अब खनन सामग्री का परिवहन करने के लिए कारोबारियो को ऑनलाइन ट्रांजिट पास जारी करवाना होगा। खान एवं भू-विज्ञान विभाग द्वारा नई खनन नीति लागू होने के बाद नए वित्त वर्ष से खनन परिवहन के नियमों में परिवर्तन किया गया है। नए नियमों के लागू होने के बाद ट्रांजिट पास के बिना खनन सामग्री ले जाते पाए जाने पर विभाग द्वारा जुर्माना लगाया जाएगा।