मृतकों के आश्रितों को 61.65 लाख देने के आदेश
सीकर| मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण सीकर ने आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड बीमा कंपनी को सड़क हादसे में मृतक के आश्रितों को 61 लाख 65 हजार रुपए देने का आदेश दिया। पीड़ित के वकील सुरेश कुमार ने बताया कि ग्राम जेरठी धोद निवासी मदनसिंह पुत्र रामेश्वर 21 अप्रैल 2008 को बीकानेर से बारात में जाकर बोलेरो से वापस गांव लौट रहे थे। रात को करीब डेढ़ बजे एनएच-11 पर रतनगढ़ के पास बोलेरो चालक ने अपने वाहन को लापरवाही से चलाकर सड़क किनारे खड़ी बस को टक्कर मार दी। हादसे के समय मदनसिंह मौके पर ही कौमा में चला गया। करीब 6 साल के बाद मदनसिंह की 29 जून 2014 को माैत हो गई। मृतक मदनसिंह के प|ी, पुत्र व माता-पिता ने मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण सीकर में क्लेम याचिका दायर की। न्यायालय ने बोलेराे मालिक व आईसीआईसीआई बीमा कंपनी के विरूद्ध मृतक के सभी आश्रितों को ब्याज सहित 61 लाख 65 हजार रुपए देने के आदेश पारित किए।