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इंट्रा स्टेट ई-वे बिल से ही होगा माल का परिवहन

3 वर्ष पहले
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सीकर | प्रदेश में रविवार से इंट्रा स्टेट ई-वे बिल लागू हो गया। अब 50 हजार रुपए से ज्यादा का माल बिना ई-वे बिल के परिवहन नहीं हो सकेगा। वाणिज्य कर विभाग के उपायुक्त विक्रम सिंह बारहठ ने बताया कि ई-वे बिल के लिए व्यापारी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाए। माल खरीदने, बेचने और ट्रांसपोर्टर में से कोई भी ई-वे बिल जनरेट कर सकेगा।

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