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बिना एनओसी क्लीयरेंस के चल रही थी मिनी बस, सीकर आरटीओ से ले लिया रजिस्ट्रेशन

3 वर्ष पहले
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नवलगढ़ रोड पर पुलिया के पास बस स्टैंड पर पलटी मिनी बस पिछले दो साल से बिना एनओसी क्लीयरेंस के ही शहर में चल रही थी, जबकि वाहन मालिक के पास 90 दिनों के अंदर ही किसी भी बाहर के राज्य से लाई गई गाड़ी का असाइनमेंट कराने का समय होता है। वाहन मालिक ने मिनी बस नंबर एएस-11सी-6823 का परिवहन विभाग से कटराथल से दूजोद तक चलाने का परमिट ले लिया और रजिस्ट्रेशन भी करवा लिया। मिनी बस को आसाम से खरीद कर सीकर लाया गया था। मिनी बस की आसाम आरटीओ से जो एनओसी लेकर आए थे, वह सीकर आरटीओ के पास क्लीयर नहीं हुई। एनओसी क्लीयर नहीं होने पर उसे 90 दिनों के अंदर दोबारा से क्लीयर कराने के लिए कहा गया। इस बीच बिना एनओसी क्लीयरेंस के आरटीओ ने मिनी बस का रजिस्ट्रेशन व परमिट जारी कर दिए गए। मिनी बस को फिलहाल 20 जुलाई 2018 तक का फिटनेस प्रमाण पत्र जारी किया जा चुका है। इससे पहले भी कई बार फिटनेस प्रमाण पत्र के लिए आरटीओ में वाहन मालिक ने आवेदन किया था, लेकिन एनओसी क्लीयरेंस की ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया। शहर में अन्य प्रदेशों से लाई गई ऐसी सैकड़ों मिनी बसें व बसें चल रही हैं। इसके बावजूद आरटीओ व पुलिस का ध्यान इस ओर नहीं जा रहा है।

किस आधार पर दिया गया फिटनेस

मिनी बस के सामने कार ने जैसे ही यू टर्न लिया तो मिनी बस अनियंत्रित होकर वहीं पलट गई। इस दौरान बस की गति भी ज्यादा नहीं थी। गनीमत रही कि हादसा इतना भीषण नहीं था। बस के पलटते ही डीजल टंकी फट गई और उसमें से तेल का रिसाव होने लग गया। सड़क पर चारों ओर काफी तेल का बिखराव हो गया था। बस की सीटें भी काफी उखड़ गई थी। आखिर आरटीओ ने किस आधार पर मिनी बस को फिटनेस प्रमाण पत्र दे दिया।

पुलिस की ओर से नहीं हुई कोई कार्रवाई | लापरवाही से वाहन चलाकर सवारियों की जान जोखिम में डालने के बाद भी पुलिस की ओर से कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। घटना के बाद चालक व कंडक्टर दोनों ही मौके से बस को छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने क्रेन की मदद से मिनी बस को साइड़ में खड़ा करवा कर दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उद्योग नगर थानाधिकारी ने बताया कि उनके पास किसी भी घायल ने कोई मुकदमा दर्ज नहीं करवाया है। अगर मुकदमा दर्ज कराया जाता है तो पुलिस कार्रवाई करेगी।

नोटिस देकर जुर्माना वसूलेंगे : डीटीओ

मिनी बस मालिक ने अभी तक एनओसी का क्लीयरेंस क्यों नहीं कराया, कार्रवाई क्यों नहीं की विभाग ने?

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परिवहन विभाग के डीटीओ ने कहा कि बस मालिक ने दो साल पहले रजिस्ट्रेशन व परमिट तो ले लिया था। उसने अभी तक एनओसी का क्लीयरेंस नहीं कराया तो उस नोटिस देकर जुर्माना किया जाएगा। बाहर से अाए वाहनों का असाइनमेंट कराने के लिए 90 दिनों का समय होता है, जबकि दो साल से ज्यादा का समय हो चुका है।

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