जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने रविवार को मंडल कारा में जेल अदालत सह विधिक जागरूकता शिविर लगाया। इसमें एक मामले में बंदी को रिहा करने का आदेश दिया गया। अनुमंडल न्यायिक पदाधिकारी के न्यायालय में विचाराधीन मामले की सुनवाई करते हुए बेंच ने कैदी विजय मांझी के आवेदन पर सुनवाई करते हुए रिहा करने का आदेश सुनाया। विजय चोरी के आरोप में पिछले कुछ दिनों से जेल में बंद था। वहीं प्रेमनाथ उरांव के मामले में प्राधिकार के माध्यम से अधिवक्ता उपलब्ध कराने का आदेश दिया। इधर विधिक जागरूकता शिविर में एसडीजेएम आलोक कुमार और प्राधिकार के सचिव अमित कुमार वैश्य ने बंदियों को कानून की जानकारी दी। मौके पर एपीपी अमित श्रीवास्तव, अधिवक्ता प्रद्युमन सिंह, जेल अधीक्षक आर राजन, जेलर ललन भारती आदि मौजूद थे।