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42 दुकानाें का आवंटन करेगी नप

3 वर्ष पहले
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21 से 29 मई तक आवेदन लेकर छह जून तक नप में जमा कर सकते हैं

भास्कर न्यूज | सिमडेगा

नगर परिषद क्षेत्र में विधायक मद और अन्य मद से नवनिर्मित 42 दुकानों का आवंटन किया जाएगा। नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी जगबंधु महथा ने बताया कि 21 से 29 मई तक लोग आवेदन पत्र नगर परिषद से प्राप्त कर एक से छह जून तक जमा कर सकते हैं। आवंटन समिति के समक्ष लॉटरी से दुकानों का आवंटन किया जाएगा। बताया कि नगर परिषद क्षेत्र में रहने वाले लोग अपनी पहचान देकर आवेदन जमा कर सकते हैं।

पहचान के रूप में नप क्षेत्र निवासी होने का वोटर आईडी, होल्डिंग टैक्स रसीद या नप क्षेत्र का पता वाला यूआईडी प्रस्तुत किया जा सकता है। यह भी कहा गया कि पूर्व में जिन लोगों ने स्वयं या अपनी प|ी के नाम से मार्केट काम्पलेक्स में दुकानें ली है उनके आवेदन पत्र मान्य नहीं होेंगे। दुकान के लिए आवेदन पत्र के साथ 20 हजार रुपए डीडी के माध्यम से जमा करना होगा। एक आवेदक एक ही दुकान के लिए आवेदन दे सकते हैं। जिस आवेदक को दुकान का आवंटन होगा उसे लॉटरी की तिथि से 30 दिनों के भीतर अपना इकरारनामा कार्यपालक पदाधिकारी के साथ करना होगा।

ऐसा नहीं होने पर आवंटन रद्द किया जाएगा। जिन आवेदकों को लॉटरी के माध्यम से दुकानों का आवंटन नहीं हो सकेगा उन्हें आवेदन के साथ जमा की गई राशि वापस कर दी जाएगी। दुकान का मासिक शुल्क 23 रुपए प्रति वर्गफीट की दर से लिया जाएगा। हर माह 28 तारीख तक चालू माह का किराया नगर परिषद कार्यालय में जमा करना होगा। अगले माह की आठ तारीख तक विलंब शुल्क नहीं लगेगा। जबकि नौ तारीख से प्रतिदिन पांच रुपए का विलंब शुल्क लगेगा, जो व्यक्ति अपनी दुकान में किसी और से व्यवसाय कराएंगे उनका इकरारनामा रद्द किया जाएगा। इकरारनामा के समय आवेदक अपने नोमिनी का निर्धारण कर सकते हैं। सभी दुकानों में हर तीन वर्ष में दस प्रतिशत की दर से किराए की वृद्धि होगी।

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