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ईरा ग्रुप के निदेशक व चेयरमैन के खिलाफ धोखाधड़ी का केस

3 वर्ष पहले
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दुकान का नक्शा और मॉडल दिखाकर फंसाया गया था

भास्कर न्यूज | सिरसा

कोर्ट कॉलोनी की महिला ने ईरा ग्रुप के चेयरमैन, निदेशक, मार्केटिंग मैनेजर सहित पांच लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवाया है। कोर्ट कालोनी निवासी कुसुम प|ी संजीव कुमार ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि ईरा द्वारा विकसित लारेल सिटी गार्डन-2 में जीएफ-21 दुकान एक जून 2011 को बुक करवाई थी। इसकी एवज में उसने कंपनी में दो लाख रुपये जमा करवाए।

एग्रीमेंट के तहत कंपनी को दुकान तैयार कर 31 मई 2013 को मालिकाना हक और कब्जा उसे दिया जाना था। शिकायत में बताया कि दुकान बुक करने के लिए उसे झांसा दिया गया। उसे नक्शा और मॉडल दिखाकर फांसा गया। कहा गया कि दुकान बनने पर उसे दो साल में ही काफी मुनाफा होगा और यदि वह बेचना चाहेगी तो भी अनेक खरीददार मिल जाएंगे। कंपनी अधिकारियों के झांसे में आकर उसने 14 लाख 60 हजार 819 रुपये जमा करवा दिए, जोकि दुकान की कुल कीमत का 85 प्रतिशत बनता है। उसने बताया कि उससे पैसे ऐंठने के लिए उसे पहले जमा करवाई गई राशि जब्त करने की धमकी भी दी।

प्राॅपर्टी पर कर्ज लेने के आरोप

पीडि़ता कुसुम ने पुलिस को बताया कि एक तरफ तो कंपनी ने निर्धारित अवधि में उसे दुकान तैयार करके नहीं दी। दूसरी तरफ कंपनी ने उसकी दुकान व अन्य प्रोपर्टी को किसी बैंक में सिक्योरिटी के रूप में रखकर ऋण लिया है, जोकि उसके साथ धोखाधड़ी है। इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने कंपनी के चेयरमैन एचएस भडाना, निदेशक सुमीत भडाना, मार्केटिंग एंड सेल्ज के प्रधान अरूण सिंह, मार्केटिंग मैनेजर अनुपम गुप्ता, लोकल मैनेजर कमलकांत बांसल के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।

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