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खेत के रास्ते से ट्रैक्टर निकालने की बात पर दो पक्षों में विवाद, 6 पर केस दर्ज

3 वर्ष पहले
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रविवार को ग्राम पीलवानी में खेत के रास्ते से ट्रैक्टर निकालने की बात को लेकर दो पक्षों मे विवाद हो गया। पुलिस ने शिकायत पर दोनों पक्ष के तीन-तीन आरोपियों के विरुद्ध विभिन्न धाराओं मे प्रकरण दर्ज किए।

पुलिस ने बताया कि, पहले पक्ष के फरियादी जितेंद्र पिता मांगीलाल बागवान (26) निवासी ग्राम दौलतपुर ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि, रविवार को मैं मेरी मां भूरीबाई व प|ी सीमा खेत पर ट्रैक्टर में प्याज भर रहे थे। सुबह करीब 9 बजे गांव का ही कुमेर मालवीय डंडा लेकर खेत में आया और बोला की रास्ते की बात को लेकर तूने मेरे विरुद्ध सीएम हेल्प लाइन पर जो शिकायत की वह वापस ले लें। मैंने मना किया किया तो अभद्रता करते डंडे से मारने लग गया। मेरी मां बचाव करने आई तब कुमेर का भाई व राजेंद्र की प|ी दोनों आ गए व वह भी मारपीट करने लगे। रिकॉर्डिंग करने लगा तो मेरा मोबाइल फोन भी तोड़ दिया। मामले में पुलिस जितेंद्र की रिपोर्ट पर आरोपी कुमेर व राजेंद्र पिता किशन मालवीय तथा राजेंद्र की प|ी सभी निवासी दौलतपुर के विरुद्ध धारा 294, 323, 427, 506, 34 का प्रकरण दर्ज किया।

इसी प्रकार दूसरे पक्ष के फरियादी कुमेर पिता किशन मालवीय (27) ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि, जितेंद्र व हरीश मेरे खेत से ट्रैक्टर निकालने लगे, इसी बात को लेकर जितेंद्र मुझे अनुसूचित जाति का जानते हुए जातिसूचक शब्दों से अपमानित करते हुए जमीन बेचने का बोलते हुए अभद्रता की व कहा ट्रैक्टर यहीं से निकालकर ले जाऊंगा। मना किया तो डंडे से मारपीट करने लगा। इसी बीच मेरा बड़ा भाई राजेंद्र भी आ गया। हम समझाने लगे तो उसका भाई हेमराज व मां भी जातिसूचक शब्दों से अपमानित करने लगे। पुलिस ने फरियादी की रिपोर्ट पर आरोपीगण जितेंद्र व हेमराज पिता मांगीलाल बागवान व इनकी मां भूरीबाई के विरुद्ध धारा 294, 506 व एससी/एसटी एक्ट की धारा 3(1)आर, एस एवं 3 (2) व्ही एस का प्रकरण दर्ज किया।

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