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उज्जवला योजना में सात नई श्रेणियां जोड़ने की प्रक्रिया शुरू, ज्यादा लोगों को मिलेंगे गैस कनेक्शन
भास्कर संवाददाता|श्रीगंगानगर
गरीबों के घरों में चूल्हे का धुआं मिटाने के लिए चलाई जा रही पीएम उज्जवला योजना का विस्तार किया जाएगा। केंद्र सरकार ने नई गाइडलाइन जारी कर योजना में सात नई श्रेणियां शामिल की हैं। कुछ जरूरी कागजी औपचारिकताएं करने के बाद अजा-जजा, पीएम आवास योजना ग्रामीण, अति पिछड़ा वर्ग, अंत्योदय अन्न योजना, टी एवं एक्सटी गार्डन जनजाति, वनवासी एवं द्वीप व उपद्वीप श्रेणियों के गरीब भी गैस का कनेक्शन ले सकेंगे। एक अप्रैल से यह योजना देशभर में नए आदेशों के साथ लागू हो गई है। एडीएम व प्रभारी डीएसओ श्रीगंगानगर नखतदान बारहठ के मुताबिक योजना के तहत श्रीगंगानगर जिले में भी सात नई श्रेणियों को जोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। वर्ष 2011 में जिले में 1 लाख 20 हजार लोगों को कनेक्शन देना था, जिसके लिए करीब 82 हजार फार्म भरवाए गए थे। उनमें से करीब 62 हजार से ज्यादा लोगों को नए गैस कनेक्शन जारी कर दिए गए। इस संबंध में शनिवार को सुबह 11 बजे कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक बुलाई गई है।
फायदा
योजना के संबंध में कलेक्ट्रेट में आज होगी बैठक, नए आदेशों के साथ देशभर में एक अप्रैल से लागू हुई थी योजना
पेट्रोलियम मंत्रालय ने तैयार किया नया पोर्टल
पेट्रोलियम मंत्रालय ने योजना के तहत सात नई श्रेणियां जोड़ने का फैसला करने के बाद नया पोर्टल तैयार किया है। इस पोर्टल ने 1 अप्रैल से काम करना शुरू कर दिया है। इस पर सभी राज्यों को नए आवेदकों के आंकड़े अपलोड करने होंगे। गैस एजेंसी के वितरकों को भी आवेदकों के दस्तावेज अपने पास रिकॉर्ड के तौर पर रखने होंगे।
ऐसे चलेगी प्रक्रिया
आवेदक को केवाईसी सहित अन्य दस्तावेजों के साथ पीएम उज्जवला योजना का फार्म विस्तारित योजना के लिए पूरक केवाईसी फार्म तथा ग्राहक की पहचान जांच और राशन या आधार कार्ड की प्रति सहित गैस चूल्हे री-फिल के लिए लोन का फार्म भरना होगा।
कम से कम एक परिवार के सदस्य का आधार कार्ड या राशन कार्ड की प्रति लेनी होगी। इसमें उसका नाम दर्ज होने के साथ ही वह वयस्क हो।
एनआईसी की ओर से सिस्टम बनने के बाद कंपनी की ओर से ऑनलाइन जांच की जाएगी।
जिस राज्य की ओर से प्रमाणित सूची दी गई है उसी राज्य को कनेक्शन पहले मिलेगा।
उपभोक्ता की ओर से सभी दस्तावेज स्वयं की ओर से भरे जाएंगे।
1 अप्रैल से सभी गैस एजेंसी के संचालक इस योजना को लेकर प्रचार-प्रसार शुरू कर दिया है।
चिन्हित वर्ग एवं आवेदन के लिए लगाए जाने वाले दस्तावेज
कैटेगरी एससी, एसटी, पीएम आवास योजना, अति पिछड़ा वर्ग, अंत्योदय अन्न योजना, टी एवं एक्सटी गार्डन जनजाति वनवासी, दीप एवं उपद्वीप।
ग्राहक की पहचान: जाति प्रमाण-पत्र, एएचएलटीआईएम नंबर, अति पिछड़ा वर्ग का प्रमाण-पत्र, अंत्योदय राशन कार्ड, राज्य सरकार के सक्षम अधिकारी की ओर से प्रमाण-पत्र, वन विभाग या जनजाति कल्याण निगम की प्रमाणित सूची, राज्य सरकार के सक्षम अधिकारी की ओर से प्रमाण-पत्र।
दस्तावेजों की जांच- ऑनलाइन जांच या जिला प्रशासन की ओर से प्रमाण-पत्र व ओएमसी पोर्टल पर जांच की जाएगी।