होटल लैंडमार्क के मालिकों को हाईकोर्ट से राहत, 23 तक स्टे
श्रीगंगानगर| नगरपरिषद की ओर से सीज कार्रवाई के नोटिस के बाद चर्चा में आए गोलबाजार स्थित होटल लैंडमार्क के मालिकों को हाईकोर्ट से राहत मिली है। हाईकोर्ट ने मामले में डीएलबी के प्रमुख शासन सचिव, चीफ टाउन प्लानर व आयुक्त श्रीगंगानगर को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। होटल मालिक को 23 मई तक यथास्थिति के आदेश देते हुए राहत दी गई है। बता दें कि आयुक्त सुनीता चौधरी ने 1 मई को होटल सीज करने के आदेश दिए थे। लेकिन सभापति ने 15 दिन कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। इसके बाद डीएलबी से भी दो अलग-अलग आदेश आए। 15 मई अंतिम दिन था, यानी 16 मई को कार्रवाई की जानी थी। शिकायतकर्ता कुलदीप गार्गी का कहना है कि वे खुद 23 से पहले हाईकोर्ट जाएंगे। जहां कोर्ट से मामले में पार्टी बनकर सुनने की अपील की जाएगी। क्योंकि उनकी शिकायत के आधार पर ही होटल पर कार्रवाई की जानी थी। कोर्ट को सभी तथ्य व दस्तावेज उपलब्ध करवाए जाएंगे।