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अब ऊंचे टावर या पानी की टंकी पर चढ़े तो होगी कार्रवाई

3 वर्ष पहले
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श्रीगंगानगर| आए दिन विरोध प्रदर्शन करने और अपनी मांगें मनवाने के लिए लोगों की ओर से ऊंची टंकियों या टावर पर चढ़ने को जिला प्रशासन ने गंभीरता से लिया है। कलेक्टर ज्ञानाराम ने मंगलवार को इस संबंध में जारी आदेश में कहा है कि अब कोई व्यक्ति अनधिकृत रूप से उंचे टावर या पानी की टंकियों पर चढ़ेगा तो उस पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश 9 जुलाई 2018 तक प्रभावी रहेंगे।

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