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प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में गड़बड़ी, हाईकोर्ट में याचिका

3 वर्ष पहले
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प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में गड़बड़ी, बीमा कंपनियों की मनमानी, किसानों को उनकी बीमा राशि का भुगतान नहीं होने का आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट में जनहित याचिका लगाई गई है। मामले की जांच की मांग करते हुए लगाई गई जनहित याचिका में केंद्र व राज्य शासन, बीमा कंपनियों को पक्षकार बनाया गया है।

छत्तीसगढ़ किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर शुक्ला ने अधिवक्ता रजनीश सिंह बघेल के जरिए हाईकोर्ट में जनहित याचिका लगाई है। इसमें आरोप लगाया गया है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में बड़ी अनियमितता की गई है। बीमा करने वाली इफको- टोकियो कंपनी ने कई जगहों पर तीन साल से बीमा राशि का भुगतान नहीं किया है। इसी तरह सुकमा और सूरजपुर में बीमा करने वाली कंपनी ने 2016-17 की बीमा राशि का भुगतान नहीं किया गया है। किसानों को कुछ रुपए व पैसे बीमा राशि के रूप में दिए जा रहे हैं, यह किसानों के साथ मजाक है। फिलहाल याचिका पर सुनवाई नहीं हुई है।

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