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सरकारी भूमि पर बसी आबादी अब जल्द होगी मंजूर, वाशिंदों को मिल सकेगा योजनाओं का लाभ, सूरतगढ़ के 7 चक प्रभावित
सरकारी भूमि पर बसी आबादी अब स्वीकृत हो सकेगी। राज्य सरकार ने तहसील क्षेत्र के 7 चकों की भूमि को विशेष आरक्षित सूची से बाहर करने के आदेश जारी कर दिए हैं। यह आदेश एसडीएम व तहसीलदार को प्राप्त हो चुके हैं। राज्य सरकार ने 1981 में सरकारी भूमि को गजट में आरक्षित कर भूमि को विशेष आवंटन में आरक्षित कर दिया था। तभी से आरक्षित भूमि पर कई जगह आबादी बस गई थी। पर आबादी राजस्व रिकार्ड में मंजूर न होने से यहां रह रहे लोग लंबे समय से सुविधाओं से वंचित हो रहे थे। वे आबादी स्वीकृति करने की जनप्रतिनिधियों व प्रशासन से मांग कर रहे थे। राजस्व विभाग ने भी राज्य सरकार को प्रस्ताव बना कर भिजवा रखा था। प्रभावित ग्रामीणों ने पिछले दिनों सीएम को समस्या से अवगत करवाते हुए लिखित में प्रार्थना पत्र दिया था। इस पर राज्य सरकार ने आदेश जारी कर भूमि को विशेष आबंटन से मुक्त कर दिया। एसडीएम सीता शर्मा ने बताया कि अब ग्राम पंचायतों से प्रभावित चकों की आबादी को स्वीकृत करने के प्रस्ताव मांगे जाएंगे। आबादी स्वीकृत किए जाने के बाद पंचायत आबादी में बसे लोगों के आवासीय पट्टे जारी करेगी।
230 बीघा भूमि पर आबादी
चक 10 एसपीडी, 4 एसएमआर, 1 एसपीएम के 2 चकों, 3 एलजीएम, 3 आरजेएम व चक 4 एलजीएम में 230 बीघा सरकारी भूमि पर बसी आबादियां राजस्व रिकार्ड में स्वीकृत न होने से चक प्रभावित थे। यहां के लोग बिजली-पानी सहित अन्य सुविधाओं से वर्षों से वंचित हैं। अब आबादी के लोगों को बिजली-पानी के कनेक्शन, सड़क, आवासीय पट्टों, खड़वंजा सहित केंद्र व राज्य सरकार की देय योजनाओं और सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा।