एसडीएम से मांगी गई सूचना नहीं देने पर सूचना आयोग ने एसडीएम दांतारामगढ़ ओमप्रकाश शर्मा को अाठ जून को कोर्ट नं. चार जयपुर में तलब किया है।
जानकारी के अनुसार रामनिवास रैगर सुरेरा ने राशन डीलर द्वारा राशन सामग्री के दुरुपयोग करने व राशन सामग्री देने की सूचना मांगी थी। इस पर एसडीएम ने कोई जवाब नहीं दिया। सूचना नहीं देने पर सूचना आयोग में अपील की गई।
इस पर सूचना आयोग ने एसडीएम को नोटिस भेजकर सूचना नहीं देने का 15 दिन में अपना स्पष्टीकरण देने को कहा है। वहीं आठ जून को कोर्ट नं. चार में तलब किया है।