डूंगरसिंह राजपुरोहित | जयपुर
प्रदेश में 8 साल से प्रभावी रोक के अभाव में घर-बाजारों में धड़ल्ले से काम आ रहे प्लास्टिक कैरी बैग पर रोक के लिए सरकार नगरपालिका एक्ट में बदलाव कर नियम और सख्त करने जा रही है। इसके तहत जुर्माना राशि 50 गुना तक बढ़ाने की तैयारी है। अब प्लास्टिक कैरी बैग बेचने, उसका उपयोग या संग्रहण पाए जाने पर 50 हजार रुपए तक का जुर्माना किया जाएगा। अभी जुर्माना राशि 1000 रुपए तक है। इतना ही नहीं, दो बार पकड़े जाने के बाद भी प्लास्टिक कैरी बैग का इस्तेमाल बेचान या उत्पादन जारी रखने पर माल सहित फैक्ट्री आदि सभी सील होंगे। राजस्थान नगरपालिका एक्ट 2009 में बदलाव का ड्राफ्ट नगरीय विकास मंत्री को भेजा गया है। सीएम के स्तर से इसकी पूरे प्रदेश में घोषणा की तैयारी के कारण अफसर इसके खुलासे से बच रहे हैं। लेकिन मंत्री की अनुमति के बाद कैबिनेट मंजूरी लेकर जल्द ही इसकी अधिसूचना जारी करने की तैयारी है।
पहली बार 5 हजार तक का जुर्माना, फिर जेल तक की सजा
स्वायत्त शासन विभाग के अधिकारियों के अनुसार पहली बार प्लास्टिक का बेचान, उपयोग या संग्रहण पाए जाने पर 5 हजार तक, दूसरी बार पकड़े जाने पर 25 हजार रुपए तक और तीसरी बार पकड़े जाने पर 50 हजार रुपए तक जुर्माना लगाया जाएगा। तीसरी बार पकड़े जाने पर जुर्माने के अलावा संबंधित प्रतिष्ठान दुकान, फैक्ट्री आदि भी सील किए जाएंगे। केंद्र के अधिनियम की पालना के अनुसार कोर्ट के फैसले के तहत जेल भी होगी।