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युवक ने दस वर्षीय बच्ची से चाॅकलेट देने के बहाने किया दुष्कर्म, पुलिस ने भेजा जेल

3 वर्ष पहले
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दस वर्षीय मासूम नाबालिग बच्चीं को चाकलेट देने के नाम पर बहला फुसलाकर अनाचार करने वाले युवक के विरूद्ध पुलिस ने पास्को एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया । जहां से उसे जेल भेज दिया गया।

पुलिस के अनुसार चुलघट रोड़ वार्ड क्रमांक 1 कन्या शाला के पीछे निवासी आरोपी भोला गोस्वामी उर्फ रामू पिता बीरबल गोस्वामी उम्र 19 वर्ष की नजर वहीं पर रहने वाली 10 वर्षीय बच्ची को कई दिनों से बुरी नियत से देखता रहता था । बुधवार को अकेले में पाकर अपने घर के पास ले गया और उसके साथ अनाचार किया। बच्ची की मां ने दोपहर में थाने पहुंचकर आरोपी भोला गोस्वामी के पर रिपोर्ट दर्ज कराई । जहां पुलिस ने बच्ची का स्वास्थ्य परीक्षण कराया । जिसमें पाया कि बच्ची के साथ अनाचार हुआ है । उसके बाद पुलिस सक्रीय हो गई । अारोपी पर धारा 376 आईपीसी 4 पास्को एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया ।

महिला आयोग अध्यक्ष पहुंची

मामले की जानकारी जैसे ही मिली तब छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष हर्षिता पाण्डेय तखतपुर में पीडि़ता के घर पहुंचकर पीडि़ता और उसके परिवार से भेंट की और उसे आश्वासन दिया कि परिवार के साथ न्याय किया जाएगा । उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की लापरवाही नही बरती जाएगी । थाना प्रभारी को निर्देश दिए कि नाबालिग के मामले की जांच निष्पक्ष रूप से होनी चाहिए।

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