टिब्बी| जिला परिषद जोन 22 के सदस्य को न्यायालय द्वारा तहत दोषी मानने पर ग्रामीण पंचायती राज विभाग द्वारा निलंबन करने पर सदस्य ने हाईकोर्ट के डबल बैंच में अपील की। सुनवाई करते हुए न्यायालय ने स्थगन आदेश जारी कर जबाव तलब किया। जानकारी के अनुसार 6 मार्च को जोन न. 22 के सदस्य ताराचंद के खिलाफ प्राप्त अभियोगों में आईपीसी के धारा में न्यायालय द्वारा दोषी मानने पर पंचायती राज के अधिनियम 1994 की धारा 38 (4) के तहत कर्तव्यों के निर्वाहन में अवाचार व अपकृतिकर आचरण का दोषी मानते हुए निलंबित कर दिया था। निलंबन के बाद ताराचंद ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी। हाईकोर्ट के डबल बैंच में जिला परिषद सदस्य के पक्ष पर सुनवाई करते हुए स्थगन आदेश जारी कर जवाब तालब किया है।