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डेटोनेटर का कारोबार करने वाले 4 आरोपियों को 5-5 साल की सजा

3 वर्ष पहले
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तिसरी थाना पुलिस के गिरफ्त में आने के बाद आरोपियों ने इस बात को स्वीकारा था। साथ ही स्वेछा से बयान दिया था कि आरोपी राधे का संपर्क रांची के तिवारी जी से हुआ था। जो डेटोनेटर बेचने का काम करता था। उसके साथ मिलकर विस्फोटक डेटोनेटर का कारोबार शुरू किया था। 28 नवंबर 2011 को रांची के तिवारी जी 4 पेटी डेटोनेटर दिए जिसको 2 बाेरा में भरकर तिसरी के गुमगी के सिंगारडीह के राजकुमार यादव के यहां पहुंचाने जा रहे थे तबतक पुलिस ने उनलोगों को पकड़ लिया था। 15 रुपए में डेटोनेटर तिवारी जी से खरीदता था और 75 रुपए में लोगों काे बेचता था।

आरोपियों के पास से मिला था 5 हजार डेटोनेटर

तिसरी थाना के तत्कालीन थाना प्रभारी रासबिहारी लाल एफआईआर दर्ज कराते हुए कहा था की 28 नवंबर 2011 को उग्रवादी दस्ता बंदी के आवाहन पर सूचना संकलन के लिए गस्ती दल के साथ निकला था। तो उनलोगों को देखते ही एक सादा रेग का मारुती800 आरोपी लोग तेजी गाड़ी को भगाने लगा था। तो संदेह के आधार पर घेराबंदी कर गाडी़ को पकड़ा गया और जांच करने लगा तो जांच के दौरान दो प्लास्टिक बोरा में 5 हजार डेटोनेटर बरामद हुआ था।

मारपीट के 4 आरोपियों को 1-1 साल की सजा

गिरिडीह | मारपीट मामले 4 आरोपियों को 1-1 साल की सजा। सभी को जमानतदार लेकर छोडा़। यह सजा व्यवहार न्यायालय के जिला एवं अपर सत्र न्यायधीश द्वितीय कुमार दिनेश की कार्ट ने शुक्रवार को सुनाया है। 24 मार्च 2008 को 5 बजे शाम में बिरनी के पड़रमनियां के भुलवा देवी अपने दरवाजे पर बैठकर कुछ लोगों से बातचीत कर कही थी। जो उसी के गांव के आरोपी लोग लाठी ,डंडा, जलवार फरसा लेकर आया और मारपीट करने लगा था। जिससे वह गंभीर रूप से जख्मी हो गई थी। तो गांव वाले के सहयोग से उसे सदर अस्पताल लाया गया था जहां उसका इलाज चल रहा था। दी मामले में कोर्ट ने आरोपियों को दोषी करार दिया सजा के बिंदू पर सुनवाई की। जिसमें अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक मनोज कुमार सिंह ने बहस की और बचाव पक्ष से अधिवक्ता मुकेश कुमार कुमार सिन्हा ने बहस किया।उसके बाद कोर्ट ने बिरनी थाना के पडरमनीयां के आरोपी प्रयाग गाेस्वामी, उमेश गोस्वामी,दुलारी देवी और मुनवां देवी को आईपीसी की धारा 323/149 में 1-1साल की सजा सुनाई गई। सजा कम रहने के कारण सभी आरोपियों को औपबंधिक जमानत पर कोर्ट ने छोड़ दिया है। अब इस सजा के खिलाफ आरोपी लोग अपील दायर करेगा।

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