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विस्फोटक पदार्थ अधिनियम में चार दोषी करार, कल सजा

3 वर्ष पहले
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गिरिडीह | विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत चार आरोपियों को व्यवहार न्यायालय के जिला एवं अपर सत्र न्यायधीश तृतीय रमेश चंद्र की अदालत ने बुधवार को दोषी करार दिया है। तिसरी थाना प्रभारी ने आरोपियों को विस्फोटक डेटोनेटर के साथ 28 नवंबर 2011 को पकड़ा था। इसी मामले में आरोपियों की उपस्थिति में अदालत ने फैसला सुनाया है।

जिसमें चारों आरोपी कोडरमा जिले के डोमचांच के राधे मोदी, शंकर मेहता, श्रीकांत मेहता और प्रकाश यादव को विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत दोषी करार दिया है। आरोपियों को सजा के बिंदू पर सुनवाई के लिए 18 मई की तारीख अदालत ने मुकर्रर की है।

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