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हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग को द्वितीय श्रेणी अध्यापक पदोन्नति में अनियमितता सप्ताह में दूर करने के आदेश

3 वर्ष पहले
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टोंक| तृतीय श्रेणी अध्यापक से द्वितीय श्रेणी अध्यापक गणित विषय अजमेर रेंज की पदोन्नति में अनियमितताओं के मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ ने राज्य के शिक्षा विभाग को आदेश दिए हैं कि चार सप्ताह में अनियमितताओं को दूर कर याचिकाकर्ताओं को द्वितीय श्रेणी अध्यापक गणित विषय के पद पर पदोन्नति दें। न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह सिराधना की एकलपीठ ने यह आदेश टोडारायसिंह पंचायत समिति के जेकमाबाद राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत जितेंद्र कुमार साहू ओर एक अन्य की ओर से दायर की गई याचिकाओं का निस्तारण करते हुए दिए। याचिकाओं में बताया गया था कि याचिकाकर्ताओं का चयन ज़िला परिषद द्वारा वर्ष 2012 की तृतीय श्रेणी अध्यापक सीधी भर्ती परीक्षा के तहत हुआ था। शिक्षा विभाग द्वारा द्वितीय श्रेणी अध्यापक गणित विषय के लिए जारी की गई अस्थाई पात्रता सूची में त्रुटियों के चलते याचिकाकर्ताओं की विभाग द्वारा डीपीसी नहीं की गई। जबकि याचिकाकर्ताओं ने विभाग द्वारा तय किये गए समय मे ही पात्रता सूची की त्रुटियों को निस्तारण के लिए प्रार्थना पत्र ज़िला शिक्षा अधिकारी को दे दिया था।

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