आदेश : बाल विवाह रोकने कार्ड में उम्र भी छापें
उदयपुर | अक्षय तृतीया और पीपल पूर्णिमा के अबूझ सावों पर काफी शादियां होने वाली हैं। इस दौरान बाल विवाह न हों, इसके लिए जिला कलेक्टर बिष्णुचरण मल्लिक ने उपखंड स्तर पर टीमें बनाने को कहा है। जनप्रतिनिधियों और सीएलजी ग्रुप के साथ समाजों के मुखिया के साथ चेतना बैठक कर बाल विवाह के दुष्प्रभावों की जानकारी दी जाएगी। हलवाई, टेंट व्यवसायी, बैंड-बाजे वाले, ट्रांसपोर्टर, निमंत्रण पत्र छापने वालों से बाल विवाह में सहयोग न करने का आश्वासन लिया जाएगा। कलेक्टर ने एक अन्य आदेश जारी कर जिले के सभी प्रिंटिंग प्रेस संचालकों को पाबंद किया है कि वे विवाह निमंत्रण पत्र पर वर-वधू की आयु खास तौर पर अंकित करें। इसके लिए उनके जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त कर एक प्रति उपखंड अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत करें। कलेक्ट्रेट में स्थापित बाढ़ नियंत्रण कक्ष के फोन नंबर 0294-2414620, महिला एवं बाल विकास विभाग के नियंत्रण कक्ष 0294-2425366 और पुलिस के ओसीआर फोन नंबर 0294-2415133 पर भी बाल विवाह संबंधी सूचना दी जा सकेगी।