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जुर्माना नहीं भरने पर ट्रांसपोर्ट कंपनी के खिलाफ वारंट

3 वर्ष पहले
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उदयपुर | उपभोक्ता राज्य आयोग के श्रीराम ट्रांसपोर्ट कंपनी के खिलाफ दिए जुर्माना आदेश की पालना नहीं करने पर जिला उपभोक्ता मंच ने ट्रांसपोर्ट प्रबंधक को 5 जून काे जमानती वारंट से तलब किया। प्रतापनगर निवासी श्रीचंद पहलवानी ने छह वर्ष पहले उपभोक्ता मंच में श्रीराम ट्रांसपोर्ट कंपनी के खिलाफ परिवाद दर्ज कराया था। मंच ने श्रीराम ट्रांसपोर्ट के खिलाफ डिक्री आदेश जारी कर 2 लाख 17 हजार रुपए व इस राशि पर 9 फीसदी ब्याज, मानसिक कष्ट का हर्जाना 1 लाख रुपए के साथ परिवाद व्यय 50 हजार रुपए सहित कुल 3 लाख 67 हजार रुपए देने का आदेश दिया था। मंच के आदेश को ट्रांसपोर्ट कंपनी प्रबंधन ने राज्य आयोग में चुनौती दी थी। आयोग ने ट्रांसपोर्ट कंपनी पर लगाया गया 1 लाख रुपए जुर्माना घटा कर 50 हजार कर दिया था। राज्य आयोग ने 3 लाख 17 हजार रुपए जमा कराने का आदेश दिया था। ट्रांसपोर्ट कंपनी ने आयोग के निर्णय की पालना नहीं की।

यह है मामला : परिवादी श्रीचंद पहलवानी ने श्रीराम ट्रांसपोर्ट कंपनी की नीलामी में एक ट्रक खरीदा था। कंपनी ने ट्रक मालिक का नाम बाबू सिंह बताया था। ट्रक की आरसी ट्रांसफर कराने के दौरान पहलवानी को पता चला कि ट्रक मालिक का नाम बाबू सिंह नहीं था। ट्रक किसी अन्य पार्टी का था।

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