कोर्ट के पुराने चैंबर भवन का टॉयलेट एक माह में दुरुस्त कराने का आदेश
उदयपुर | जिला न्यायालय के पुराने चैंबर भवन में दुर्गन्ध फैला रहा मूत्रालय एक माह में दुरुस्त करने के आदेश स्थाई लोक अदालत ने नगर निगम अौर लोक निर्माण विभाग को दिए। दोनों विभागों को आधा-आधा खर्च उठाना होगा, जिसके बाद नियमित सफाई का दायित्व निगम का होगा। अधिवक्ता पोन्नम सिंह राठाैड़, निकुंज दीक्षित सहित पांच जनों ने वाद प्रस्तुत किया था। बताया कि पुराने भवन में 66 चैंबर हैं। हर चैंबर में चार वकील बैठते हैं। इनके अलावा टाइपिस्ट, फोटो कॉपियर्स और क्लाइंट्स का आना जाना होता है। चैंबर की पहली सीढ़ी के पास बना मेल-फिमेल टॉयलेट लंबे समय से क्षतिग्रस्त है। इसके पाइप फट गए हैं और गंदगी बाहर निकलती रहती है।