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चैक बाउंस : महाकाल मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष को 1 वर्ष कैद

3 वर्ष पहले
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उदयपुर | श्रीमहाकालेश्वर मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष एमबी अस्पताल मार्ग निवासी शहर के प्रमुख सर्राफा व्यवसायी तेजसिंह सरूपरिया को चैक बाउंस का दोषी पाए जाने पर अदालत ने 1 वर्ष कैद और 10 लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनाई। एनआई एक्ट केसेज नंबर-4 की पीठासीन अधिकारी ममता ने तेज सिंह सरूपरिया के खिलाफ फैसला दिया। महाराणा भूपाल अस्पताल के पूर्व बाल चिकित्सालय अधीक्षक डॉ. एस.एल. मंडोवरा ने सरूपरिया के खिलाफ अदालत में मुकदमा दाखिल कराया था। डॉ. मंडाेवरा ने अधिवक्ता नंदकिशोर यादव के जरिए अदालत में प्रस्तुत वाद में बताया कि 2008 में उन्होंने तेज सिंह सरूपरिया को 7 लाख 50 हजार रुपए उधार दिए थे। सरूपरिया ने डॉ. मंडाेवरा को चैक दिया था जो उनके बैंक खाते में राशि न होने से खारिज हो गया था। सरूपरिया ने आरोप गलत साबित करने के लिए जिला एवं सेशन न्यायालय व उच्च न्यायालय में रिवीजन प्रस्तुत की थी। सभी रिवीजन खारिज हो गई। अदालत ने सरूपरिया को एनआई एक्ट की धारा 138 का दोषी माना। अदालत से सजा का आदेश होने पर सरूपरिया की ओर से अधिवक्ता सुंदर लाल मांडावत ने जमानत अर्जी सेशन कोर्ट में दाखिल कराई थी। सरूपरिया को जमानत पर छोड़ा गया।

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