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अवैध तरीके से बापी पट्टे जारी करने पर भ्रष्टाचार का मामला दर्ज

3 वर्ष पहले
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उदयपुर | भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने 1999 से 2004 के बीच चित्तौड़गढ़ के गंगरार तहसील में नियमों के विरुद्ध 200 रुपए में बापी पट्टे जारी कर लाखों के गबन के आरोप में गंगरार के तत्कालीन विकास अधिकारी वीरेन्द्र चौरे, सचिव राजेन्द्र सिंह पुरावत और शंभूलाल वैष्णव सहित तत्कालीन वार्ड पंच एवं लाभार्थियों व पट्टा धारकों के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया है। 1999 से 2004 के बीच तत्कालीन गंगरार सरपंच स्वर्गीय सोहनलाल बालोटिया ने पद का दुरुपयोग कर तत्कालीन विकास अधिकारी एवं ग्राम सचिवों के साथ मिलीभगत कर अपने परिवार के 11 सदस्यों के नाम पर भूखंड के पट्टे जारी कर दिए थे। सरपंच ने इन पट्टों को आबादी क्षेत्र का नहीं मानते हुए 200 रुपए जमा कर राजस्थान पंचायतराज अधिनियम 1996 के नियम 157 के तहत बापी पट्टे जारी किए थे। 200 रुपए में इससे 200 गुना करीब 40 हजार वर्ग फीट का पट्टा जारी किया गया। मामले में सरपंच सोहनलाल सहित दो लोगों की मृत्यु हो चुकी है। ऐसे में मामला तत्कालीन ग्राम सचिव, विकास अधिकारी और लाभार्थियों के खिलाफ दर्ज हुआ है।

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