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वृद्ध की हत्या और लूट के आरोपी की जमानत अर्जी आठवीं बार खारिज

3 वर्ष पहले
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उदयपुर | अपर सेशन न्यायाधीश क्रम 4 ने वृद्ध की हत्या और लूट के आरोपी मावली डांगीयान (खेरोदा) निवासी राधेश्याम उर्फ राजू मेनारिया पुत्र ऊंकार मेनारिया की जमानत याचिका खारिज कर दी है। मामले की गंभीरता के चलते राधेश्याम की जमानत याचिका आठवीं बार खारिज हुई है। प्रकरण के अनुसार 20 जून 2014 की रात शहर के कोलपोल, बड़ा बाजार स्थित मकान में घुसकर बदमाशों लूटपाट की थी। बदमाश ने घर में सो रहे वृद्ध भंवरलाल पुत्र मोतीलाल जैन के हाथ-पांव बांधकर मुंह में कपड़ा ठूंस दिया था। बदमाशों के जाने के बाद हाथ-पांव खोलने और मुंह से कपड़ा निकाले जाने तक दम घुटने से वृद्ध की मौत हो गई थी। सह अभियुक्त प्रवीण मेहता और मनोज मेनारिया को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई थी।

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