उदयपुर | जिला उपभोक्ता मंच ने फतहपुरा में अहिंसापुरी स्थित ज्योति शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय के खिलाफ परिवादी को अगस्त 2014 से 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर के साथ प्रवेश शुल्क सहित अन्य खर्च देने के आदेश दिए हैं। कॉलेज ने तलाक की डिक्री जारी नहीं होने पर आवेदक को न प्रवेश दिया था, न फीस लौटाई थी। सज्जननगर निवासी अमरीन बानो के परिवाद पर आदेश जारी किए हैं। अमरीन जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर से कराई पीटीईटी-2014 में सफल रही थी। विवि ने उसे ज्योति बीएड कॉलेज आवंटित किया था, जहां उसने 11 अगस्त 2014 को बैंक ऑफ बड़ौदा के जरिए चालान से प्रवेश शुल्क 20 हजार 450 रुपए, अंकतालिका व दस्तावेज जमा करवाए थे। प्रक्रिया के बाद वह कॉलेज गई तो कॉलेज प्रबंधन ने बैठने की अनुमति नहीं दी। प्रबंधन ने कहा कि उसने प्रवेश तलाकशुदा श्रेणी में लिया है और इसके लिए सिर्फ तलाक का इकरारनामा पेश किया है।