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चंदन के पेड़ काटने के आरोपी की जमानत याचिका खारिज

3 वर्ष पहले
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उदयपुर. न्यायिक मजिस्ट्रेट शहर दक्षिण क्रम-2 के न्यायाधीश मनीषा चौधरी ने खान विभाग के कार्यालय में चौकीदार को चाकू दिखा 7 चंदन पेड़ काट कर ले जाने के आरोपी बड़ी सादड़ी निवासी राजमल उर्फ राजू पुत्र सुखलाल मोगिया की जमानत याचिका खारिज कर दी। 22 जुलाई 2017 को खान विभाग के कार्यालय में रात करीब दो से ढाई बजे पांच नकाबपोशों ने वारदात को अंजाम दिया था।

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