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छात्रा के घर में घुसकर पीटने-लूटने के दोषी को सात साल कैद की सजा

3 वर्ष पहले
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अतिरिक्त सेशन न्यायालय (महिला उत्पीड़न प्रकरण) के न्यायाधीश डॉ. दुष्यंत दत्त ने छात्रा के घर घुसकर मारपीट-लूट करने के दोषी डूंगरपुर हाल टेकरी निवासी जय प्रकाश पुत्र धर्मेंद्र आहारी को सात वर्ष कारावास और 35500 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। प्रकरण के अनुसार 5 जनवरी 2017 को पीड़िता अनुप्रिया ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि वह अपन छोटे भाई-बहन आशीष और राजेश्वरी मीणा के साथ उदयपुर में किराए के मकान में रहती थी और आरएनटी मेडिकल कॉलेज से बीएससी नर्सिंग कर रही थी। जय प्रकाश उसका परिचित था और कभी-कभी फोन पर बात करती थी। 30 दिसंबर 2016 से पीड़िता ने जय प्रकाश से बात करनी बंद कर दी। 4 जनवरी 2017 को आरोपी जयप्रकाश पीड़िता के घर में घुस मारपीट की और एक अटैची लूट कर ले गया। अटैची में 27 हजार रुपए और दस्तावेज थे। पुलिस ने जांच कर चालान पेश किया। कोर्ट में चश्मदीद गवाह बहन राजेश्वरी और जांच अधिकारी के बयान से आरोप प्रमाणित हुए। इस पर कोर्ट ने आरोपी को आईपीसी की धारा 450 के तहत 5 वर्ष का कठोर कारावास, 10 हजार जुर्माना, धारा 394 के तहत सात वर्ष का कारावास और 25 हजार जुर्माना और धारा 323 के तहत 6 माह के कारावास और 500 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

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