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प्रदूषण प्रमाण पत्र समय पर रिन्यूवल नहीं कराया तो पेनल्टी

3 वर्ष पहले
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उदयपुर | परिवहन विभाग ने प्रदेशभर के सभी प्रदूषण जांच केन्द्रों को ऑनलाइन कर दिया है। प्रादेशिक परिवहन अधिकारी डॉ. मन्नालाल रावत ने बताया कि प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्रों का समय पर नवीनीकरण नहीं कराने पर निर्धारित फीस के साथ पेनल्टी भी वसूली जाएगी। दो पहिया वाहनों लिए एक माह तक 200 रुपए और एक माह से अधिक के लिए 500 रुपए विलंब शुल्क लगेगा। चार पहिया वाहनों के लिए एक माह तक 500 रुपए और एक माह से अधिक के लिए 1000 रुपए पेनल्टी वसूली जाएगी। नए वाहनों को पंजीयन तिथि से 1 वर्ष तक प्रदूषण जांच की आवश्यकता नहीं है। किसी भी वाहन के प्रदूषण जांच में फेल होने पर 7 दिन के भीतर पुनः जांच करनी भी जरूरी है।

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