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गेहूं खरीदने के लिए तय है एफएक्यू का मापदंड

3 वर्ष पहले
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गेहूं खरीदने के लिए तय है एफएक्यू का मापदंड

खरीदी केंद्र पर शासन द्वारा गेहूं खरीदने के लिए एफएक्यू का मापदंड निर्धारित किया गया है। इस मापदंड के अनुसार गेहूं में कचरा और नमी होना चाहिए। अच्छी क्वालिटी होने पर ही गेहूं खरीदने के निर्देश हैं। एफएक्यू मापदंड पर हुई गेहूं की खरीदी की जांच और वजन का सत्यापन वेयर हाउस में ही किया जा रहा है। यदि यहां पर क्वालिटी में किसी प्रकार का अंतर आता है तो यहां से गेहूं वापस करने का नियम है।

राशि की वसूली के साथ दर्ज होगी एफआईआर

बिना एफएक्यू के गेहूं खरीदने वाले मामले में गैरतगंज सोसायटी के प्रबंधक से ही उक्त माल की भरपाई की जाएगी। इतना ही नहीं इस मामले में जांच के बाद जो भी दोषी पाया जाएगा, उनके खिलाफ जिला प्रशासन द्वारा एफआईआर भी दर्ज कराई जाएगी। अभी हाल ही में बिलारा केंद्र से गोदाम भेजे गए ट्रक से गेहूं चोरी करने वाले मामले में केंद्र के हम्माल सहित 13 लोगों के खिलाफ थाने में प्रकरण दर्ज कराया गया है। गैरतगंज की इस सोसायटी ने दो साल पहले भी एक ट्रक खराब गेहूं उदयपुरा के गोदाम पर भेजा था। उस समय भी जांच हुई थी, लेकिन अधिकारियों ने सांठगांठ कर मामले को रफा-दफा कर दिया था।

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