नेशनल लोक अदालत 22 अप्रैल लगेगी
नेशनल लोक अदालत 22 अप्रैल लगेगी
उज्जैन | नेशनल लोक अदालत 22 अप्रैल को जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष बीके श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में लगेगी।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पदमेश शाह व जिला विधिक सहायता अधिकारी दिलीपसिंह मुझाल्दा ने बताया नेशनल लोक अदालत में आपराधिक प्रकरण, परक्राम्य लिखित अधिनियम की धारा 138 के प्रकरण, मोटर व्हीकल एक्सीडेंट प्रकरण, पारिवारिक मामले से संबंधित प्रकरण, श्रम न्यायालय से संबंधित प्रकरण, भू-अर्जन संबंधी प्रकरण, सिविल प्रकरण, बैंक ऋण वसूली, बिजली चोरी एवं बकाया बिल वसूली आदि प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा। विशेष सत्र न्यायाधीश गजेंद्रसिंह ने बताया जो पक्षकार अपना मामला नेशनल लोक अदालत से निराकृत कराना चाहते हैं, वे उक्त तय तारीख में आ सकते हैं।