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न्यायाधीश बोले-मेहनताना मांगने पर मजदूर की पिटाई करने वाला उदारता का पात्र नहीं
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चंद्रकिशोर बारपेटे ने निर्माण ठेकेदार दीपक चौहान निवासी मोती तबेला इंदौर को 6 माह कारावास एवं एक हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया। कोर्ट ने फैसले में टिप्पणी की कि मेहनताना मांगने पर मजदूर से मारपीट करने वाले आरोपी पर उदारता नहीं की जा सकती। अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी मुकेश कुन्हारे ने बताया फरियादी रमाकांत आयु 56 साल निवासी देसाई नगर मक्सी रोड उज्जैन तथा उसके साथी विजय, पप्पू, संतोष, गोलू और रमजानी ने आरोपी दीपक के यहां जनवरी 16 से मई तक मजदूरी की थी। 10 अक्टूबर 16 को वे पैसे मांगने गए तो आरोपी ने मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी। माधवनगर पुलिस ने विवेचना के बाद न्यायालय में चालान पेश किया। न्यायालय ने तर्कों से सहमत होकर सजा सुनाई।
महिला सरपंच व सचिव से साढ़े चार लाख वसूली के आदेश
उज्जैन | ग्राम पंचायत उमरना में स्मार्ट विलेज की राशि खर्च करने में गड़बड़ी की पुष्टि होने पर जिला पंचायत सीईओ संदीप जीआर ने सरपंच दाखाबाई व सचिव मुकेश चंद्रवंशी से 4 लाख 54 हजार 813 रुपए वसूली के आदेश जारी किए हैं। जिला पंचायत के आनंद गोठी ने बताया कि ग्राम पंचायत को सिंहस्थ में स्मार्ट विलेज के तहत विकास कार्य के लिए 17 लाख 44 हजार रुपए जारी हुए थे। इसमें से इन्होंने 7 लाख 79 हजार 475 रुपए का आहरण कर विकास कार्य करना बताया था। शिकायत पर उक्त कामों का मूल्यांकन तकनीकी टीम से करवाने पर पता चला कि इन्होंने केवल 3 लाख 24 हजार 662 रुपए का ही काम करवाया है।