न्यायालय में 2006 से चल रहे दुष्कर्म मामले में 52 साल के व्यक्ति पर 5 साल की बच्ची से दुष्कर्म करने के प्रयास और प्राइवेट पार्ट्स पर छेड़छाड़ के आरोप सिद्ध हुए हैं। इस मामले में न्यायाधीश पंचम अपर सत्र न्यायाधीश विकास शर्मा ने शुक्रवार को निर्णय सुनाया। कोर्ट ने पडो़सी के इस कृत्य को गंभीर अपराध की श्रेणी में रखा। आरोपी को मृत्यु तक कारावास में रहने की सजा सुनाई है।
सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी किशोर कुमार शर्मा ने बताया मामला 19 अगस्त 2006 का है। देवासगेट थाना की कोड़िया बस्ती के रहने वाले दिलीप उर्फ बिहारीदास ने पड़ोसी के घर में घुसकर 5 साल की बालिका से अश्लील हरकत की। इसी दौरान परिजन के आने पर वह भाग निकला था। परिजनों ने पुलिस में शिकायत की थी। सभी दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश ने दिलीप को मौत होने तक जेल में रहने की सजा सुनाई है।