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सिंधी समाज : प्री-वेडिंग शूट पर 10 हजार का जुर्माना

3 वर्ष पहले
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सिंधी समाज ने प्री-वेडिंग वीडियो शूट और फोटोग्राफी पर रविवार से प्रतिबंध लगा दिया है। इसका उल्लंघन करने पर वर और वधू पक्ष से 10-10 हजार रु. जुर्माना वसूला जाएगा। इसके अलावा दोनों पक्षों को समाज के सामने आकर माफी मांगना होगी कि वे आगे ऐसी गलती नहीं करेंगे। समाज ने दो और निर्णय लिए हैं, वह यह कि उठावना अब अंतिम संस्कार के दूसरे दिन सुबह 9.30 बजे होगा। रविवार के दिन सभी कारोबारी, उद्यमी छुट्टी रखेंगे तथा परिवार के साथ वक्त बिताएंगे। स्वामी लीलाशाह धाम सिंधी धर्मशाला गीता कॉलोनी में रविवार को हुई अखिल भारत लाढी लोहाणा सिंधी पंचायत नगर इकाई की साधारण सभा में यह फैसले लिए गए। सभा में समाज की महिलाओं ने भी भागीदारी की।

इसलिए लेना पड़ा प्रतिबंध का फैसला

अध्यक्ष मोहन वासवानी के अनुसार समाज में प्री-वेडिंग शूट का प्रचलन बढ़ने के साथ रिशेप्शन में इस वीडियो और फोटो शूट को स्क्रीन पर प्रदर्शित भी किया जाने लगा है। यह सामाजिक मर्यादा के अनुकूल नहीं है। पति-प|ी का रिश्ता पवित्र और निजी है। इसे सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करना मर्यादा का उल्लंघन है। यदि इसके बाद रिश्तेदारी खत्म हो जाए तो दोनों परिवारों के लिए यह अप्रिय स्थिति बन सकती है। उपाध्यक्ष दीपक राजवानी के अनुसार प्री-वेडिंग पर रोक का प्रस्ताव प्रदेश इकाई से आया था।

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