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अवैध उत्खनन मामले में दो महिलाओं सहित 16 पर 3.48 लाख का अर्थदंड

3 वर्ष पहले
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उज्जैन | अवैध उत्खनन व परिवहन के मामले में कलेक्टर मनीष सिंह ने दो महिलाओं सहित 16 लोगों पर 3 लाख 48 हजार रुपए अर्थदंड किया है। लौह चितारा के बबलू पिता रतनलाल पर 1738, भाटपचलाना के लालचंद, पिपलौदा जिला रतलाम के महेंद्र सिंह, भाटपचलाना के जालम सिंह, बालोदा लक्खा के नारायण, चिरोला की कलाबाई पति भेरूलाल, जावरा के इम्तियाज उद्दीपन, अनीता बी पति अनवर खां व नागदा के देवीलाल डाबी पर 10-10 हजार, राहुल पाटवाला मोरूखेड़ी उज्जैन पर 30 हजार, मक्सी रोड उज्जैन के शाहिद पर 12 हजार, ग्राम खामथाल जैसलमेर के रज्जाक खान पर 21 हजार, डाबड़ा राजपूत तराना के चंद्रपाल सिंह पर 24 हजार, उज्जैन के पूरनमल पिता रामकृष्ण शर्मा पर 24 हजार रुपए, हेमराज वाडिया पर 36 हजार रुपए, राकेश पंड्या पर 84 हजार रुपए का जुर्माना किया गया है। इधर कलेक्टर ने बड़नगर चिकली के आदित्य फिलिंग स्टेशन पर 20 हजार रुपए जुर्माना किया।

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