प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट विकसिता मरकाम ने छेड़छाड़ और मारपीट के मामले के आरोपी को 3 साल सश्रम कारावास एवं 500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। मारपीट की धारा 323 में भी 3 माह की सजा सुनाई है। आरोपी ने वारदात को तब अंजाम दिया, जब महिला का बेटा पीने के लिए पानी लेने कुएं पर गया था।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी मुकेश कुम्हारे ने बताया घटना महिदपुर क्षेत्र की है। महिला उसके खेत की मेड़ पर घास काट रही थी एवं बेटा पानी लेने गया था। इसी दौरान आरोपी रूपसिंह पिता बनेसिंह निवासी डेलचीखुर्द आया। उसने महिला से जबर्दस्ती की कोशिश की। महिला चिल्लाई तो आरोपी ने उसका गला दबा दिया और मारपीट करने लगा। आवाज सुनकर बेटा आ गया तो आरोपी भाग गया। महिला ने बेटे के साथ थाने पहुंचकर आरोपी के विरूद्ध केस दर्ज कराया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी अजय वर्मा सहायक लोक अभियोजन अधिकारी नेे की।