विदिशा| विशेष न्यायाधीश आरपी गुप्त ने महिला से छेड़छाड़ करने वाले नटेरन थाना के सकराई गांव निवासी आरोपी पूरन पुत्र गोवर्धन कुशवाह को 3 माह के कठोर कारावास और एक हजार रुपए के अर्थदण्ड की सजा सुनाई। इस मामले में अभियोजन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक आईपी मिश्रा ने की। मीडिया प्रभारी प्रतिभा गौतम ने बताया कि फरियादिया ने 25 फरवरी 2010 को थाना अजाक विदिशा में छेड़छाड़ किए जाने के संबंध में रिपोर्ट लिखाई थी।